बनवारी गिरधारी जोशी को दो प्रकरणों में दो साल की सजा।

 

सैय्यद ज़ाकिर

जिल्हाप्रतिनिधी वर्धा।

हिंगणघाट : धनादेश अनादर के मामले में स्थानीय 2 रे न्यायदंडाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री. बी.जी.पवार ने हिंगणघाट निवासी आरोपी बनवारी जोशी उर्फ बन्नू को धनादेश अनादर के दो प्रकरण में अलग -अलग एक एक साल की कैद व अनुक्रमे 9 लाख के व 2.5 लाख के दंड की सजा सुनाई।

       प्राप्त जानकारी के अनुसार हिंगणघाट निवासी रवी पाखरानी व संजय पाखरानी को बनवारी जोशी ने उधारी चुकता करने के उद्देश्य से दो अलग,अलग धनादेश दिए थे।

      जब फिर्यादियो ने भुगतान हेतु धनादेश बैंक में जमा किये तो वो अनादरित हो गए। इसके बाद रवी पाखरानी और संजय पाखरानी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जोशी को नोटिस भेजकर अपने बकाया रुपयों की मांग की,लेकिन आरोपी ने रुपये नही दिए।

        अतः फिर्यादियो ने स्थानीय न्यायालय में निगोशिये बल इंस्ट्रूमेंट अधिनियम की कलम 138 के तहत दो अलग,अलग फिर्याद दाखल की,दोनों पक्षो की जिरह -बहस व साक्ष् पुरावे को मद्देनजर रखकर विधमान न्याया धीश श्री.बी.जी.पवार ने आरोपी बनवारी जोशी को धनादेश अनादर के मामले में दोषी करार दिया। 

     और उसे दोनो प्रकरण में अनुक्रमे एक ,एक साल की कैद व 2-5 लाख के दंड व दंड ना भरने पर अतिरिक्त 03 माह की सजा सुनाई। 

       फिर्यादि रवि पाखरानी और संजय पाखरानी की ओर से एड. रविद्र सिंग के,गुरुनासिंगानी ने पैरवी की।