पत्नी की हत्या करने वाले पती को जिल्हा व सत्र न्यायालय ने आजन्म कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना दिया।।

  सैय्यद ज़ाकिर

जिल्हा प्रतिनिधि वर्धा

           हिंगणघाट :– जिल्हा व सत्र न्यायालय के न्यायाधीश श्री.एन .बी.शिंदे इन्होंने श्वेता सौरभ गुप्ता के हत्या के प्रकरण में सौरभ गुप्ता को गवाह पुरावा के आधार पर 20 वर्ष आजन्म कारावास की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का दंड दिया।

              जुर्माना ना भरने पर 6 महीने सक्षम कारावास की सजा सुनाई।। सरकारी वकील रश्मी सोमवंशी से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 डिसम्बर 2020 को दोपहर 4 बजे के दरम्यान आरोपी सौरभ गुप्ता ने शिवाजी वार्ड ,लक्ष्मी टॉकीज़ के सामने रहते हुए ,घर मे पत्नी श्वेता से कहा कि इस लड़की को चुपचाप कर और मुझे खाना दे इस बात को लेकर श्वेता से विवाद किया और उसे लकड़ी से पीटा।

            इससे आहात होकर श्वेता सो गई लेकिन वह सो के उठी ही नही उपजिल्हा अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल करने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पर शासन की तरफ से पोलीस कर्मचारी विनोद काम्बले ने पोलीस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की पोलीस ने जांच प्रकरण में जांच पूरी करके प्रकरण न्यायाधीश श्री.एन. शिंदे.की न्यायालय में प्रविष्ठ किया।

              प्रकरण में सरकारी वकील रश्मी सोमवंशी ने न्यायालय में बाजू रखते 15 साक्षीदार जांचे और प्रखर युक्तिवाद किया। न्यायमूर्ति श्री.शिंदे इन्होंने सरकारी पक्ष व आरोपी पक्ष का युक्तिवाद सुनकर आरोपी विरूद्ध कलम 320 भा.द.वी.में आरोपी सौरभ गुप्ता को 20 वर्ष आजन्म कारावास और 20 हजार रुपये का दंड सुनाया,दंड न भरने पर 6 महीने सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

            प्रकरण में जांच अधिकारी के तौर पर सहायक पोलीस निरीक्षक प्रशांत पाटनकर तो पैरवी अधिकारी,पोलीस कर्मचारी रंजना झिपले ने कामकाज सँभाला ।